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UP Divyangjan Vivah Protsahan Yojana 2025 Online Apply: पात्रता, दस्तावेज, राशि और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

On: January 17, 2026 11:41 AM
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UP Divyangjan Vivah Protsahan Yojana 2025 Online Apply

UP Divyangjan Vivah Protsahan Yojana 2025 Online Apply: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों (Domicile of UP) को ही मिलता है।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा दिव्यांगजन को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। यह सहायता राशि उस जोड़े को मिलती है जिसमें पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग (Differently-abled) हो।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह का पंजीकरण राज्य के रजिस्ट्रार (Registrar Office) में होना ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता।

UP Divyangjan Vivah Protsahan Yojana 2025 Online Apply: 2025 में पूरी जानकारी

योजना के तहत सरकार द्वारा दिव्यांग दंपत्ति को विवाह के बाद आर्थिक प्रोत्साहन राशि (Marriage Incentive Reward) दी जाती है। यह सहायता राशि तब दी जाती है जब पति या पत्नी में से कम से कम एक व्यक्ति दिव्यांग (Differently-abled) हो।

इस योजना में एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विवाह राज्य के रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत (Registered Marriage) होना अनिवार्य है। बिना विवाह पंजीकरण के किसी को लाभ नहीं दिया जाएगा।

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इस योजना का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य है—

  • दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा देना
  • समाज में सम्मान बढ़ाना
  • दिव्यांग दंपत्ति का जीवन स्तर सुधारना
  • उन्हें आत्मनिर्भर बनाना

सरकार का मानना है कि दिव्यांगजनों को अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें शादी के समय आर्थिक समर्थन दिया जाता है।

इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता (Incentive Amount)

योजना के तहत दिव्यांगजन को दी जाने वाली राशि इस प्रकार है—

विवाह करने पर ₹35,000 से ₹50,000 तक की सहायता राशि

राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है

राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सुरक्षित रूप से भेजी जाती है

(नोट: राशि जिले या नवीनतम संशोधन के अनुसार बदल सकती है।)

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पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को नीचे दिए गए योग्यता मानदंड पूरे करने होंगे—

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (UP Domicile) हो।
  2. पति या पत्नी में से एक या दोनों दिव्यांग होने चाहिए।
  3. दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए (Disability Certificate आवश्यक)।
  4. विवाह रजिस्ट्रार ऑफिस में कानूनी रूप से पंजीकृत विवाह होना चाहिए।
  5. विवाह की तारीख आवेदन से पहले की नहीं होनी चाहिए।
  6. आवेदक की उम्र—
  1. दोनों में से कोई भी सरकारी सेवा में न हो (कुछ मामलों में छूट मिल सकती है)।

पुरुष: 21 वर्ष या अधिक

महिला: 18 वर्ष या अधिक

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज लगाने होंगे—

आधार कार्ड (दोनों का)

दिव्यांगता प्रमाण पत्र (UDID या Disability Certificate)

यूपी डोमिसाइल प्रमाण पत्र

विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate)

पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक पासबुक की कॉपी

मोबाइल नंबर

ईमेल ID (ऑप्शनल)

आय प्रमाण पत्र (कुछ जिलों में आवश्यक)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online)

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें—

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ

दिव्यांगजन सेवा एवं अधिकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाएँ।
(आप चाहें तो मैं लिंक भी दे दूँ)

https://divyangjanup.upsdc.gov.in

2. “विवाह प्रोत्साहन योजना” विकल्प चुनें

होमपेज पर उपलब्ध “Schemes” या “Online Services” सेक्शन में जाएँ और Vivah Protsahan Yojana चुनें।

3. नया पंजीकरण (New Registration)

अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

OTP के माध्यम से सत्यापन करें।

4. आवेदन फॉर्म भरें

दिव्यांगता का विवरण

विवाह का विवरण

बैंक खाता विवरण

दस्तावेज़ अपलोड करें

5. फॉर्म सबमिट करें

सबकुछ भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और Application Number सुरक्षित रखें।

6. आवेदन की स्थिति (Application Status)

आप उसी पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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योजना का लाभ कब मिलता है?

जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी के खाते में सीधे प्रोत्साहन राशि भेज दी जाती है।
आम तौर पर यह प्रक्रिया 30 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है।

निष्कर्ष

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को सम्मानजनक और सुरक्षित वैवाहिक जीवन देना है। यदि आप या आपका कोई परिचित दिव्यांग है और हाल ही में विवाह किया है, तो यह योजना उनके लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो सकती है।

Sonu Gupta

I am Sonu Gupta , Bachelor Student And Founder & CEO of [Khabarsite.in] And a Professional blogger and digital content creator who also manages a dynamic news website. With a passion for storytelling and a commitment to accuracy, focuses on sharing trending topics, automobiles, technology updates. Thank you

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